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भुवनेश्वर, ओडिशा।

कोरोना वायरस पूरे देश के साथ ओडिशा में भी अपनी काया विस्तार करते जा रहा है। यह बात अलग है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में ओडिशा में कोरोना संक्रमण की गति काफी कम है लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे संक्रमित मरीजों की संख्या ने सरकार से लेकर आम लोगों को चिंता में डाल दिया है। इसी बीच केन्द्र सरकार की तरफ से देश में 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में देश के अन्य राज्यों की तरह ही ओडिशा में भी रेड, आरेंज एवं ग्रीन जोन की सूची जारी की गई है।

ओडिशा में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन क्षेत्र

प्रदेश में रेड जोन की सूची में तीन जिले हैं, जिसमें जाजपुर, भद्रक एवं बालेश्वर जिला शामिल है। उसी तरह से आरेंज जोन की सूची में प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं जिसमें खुर्दा, सुन्दरगड़, केन्दुझर, कोरापुट, ढेंकानाल, कालाहांडी जिला शामिल है। इसके अलावा ग्रीन जोन में प्रदेश के 21 जिले हैं जिसमें कटक, पुरी, अनुगुल, बलांगीर, बरगड़, बौद्ध, देवगड़, गजपति, गंजाम, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, कंधमाल, केन्दुझर, मालकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नयागड़, नुआपड़ा तथा रायगड़ा जिला शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक रेड जोन में प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू किया गया है जबकि आरेंज जोन में प्रतिबंध को कुछ ढिलाई दी गई है जबकि ग्रीन जोन में कुछ प्रतिबंध के साथ सभी प्रकार की सेवा को जारी रखने का निर्देश जारी किया गया है।

प्रदेश में लॉककडाउन के तीसरे चरण में क्रिटिकल वर्ग में ओडिशा में 11 विभाग सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देशनामा के अनुसार क्रिटिकल वर्ग में पहले 11 विभाग को रखा गया था अब इसमें और 4 विभाग को शामिल किया गया है। इस तरह से अब 15 क्रिटिकल विभाग में 50 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवा के साथ खदान, कृषि प्रक्रियाकरण, औद्योगिक विकास, वनीकरण एवं रखरखाव, लघु जंगल सामग्री की खरीददारी, पेयजल सामग्री आदि के साथ जुड़े सभी निगम एवं उद्योग में शत प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए प्रशासनिक विभाग को अनुमति देने के लिए निर्देश दिया गया है।ओडिशा सरकार ने रेड जोन में अत्यावश्यक सामाग्री एवं दवा के अलावा और कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। यदि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो फिर सरकार इस इलाके में 144 धारा भी लागू कर सकती है। इसी के साथ रेड जोन में साइकिल, रिक्‍शा, आटो रिक्सा कुछ भी नहीं चलेगा। सैलून या स्पा नहीं खुलेंगे। रेड जोन इलाके में अस्पताल एवं लाकडाउन 2 में जो सेवाएं जारी थी वह जारी रहेंगी।

ओडिशा में आरेंज जोन में 6 जिले खुर्दा, सुन्दरगड़, केन्द्रापड़ा, कोरापुट, ढेंकानाल तथा कालाहांड जिले शामिल हैं। इन जिलों में यदि 21 दिन में यदि कोई नया कोरोना ओड़िशा में आरेंज जोन में 6 जिले खुर्दा, सुन्दरगड़, केन्द्रापड़ा, कोरापुट, ढेंकानाल तथा कालाहांड जिले शामिल हैं। इन जिलों में यदि 21 दिन में कोई नया कोरोना संक्रमित की सूचना नहीं मिलती है तो फिर इसे ग्रीन जोन में शामिल कर दिया जाएगा। इन जिलों में रेड जोन में शामिल जिलों के लिए जो अनुमति दी गई है उसके साथ टैक्सी, कैब यातायात जारी रहेगी। इन जिलों में बाईक पर पीछे बैठकर कोई भी यात्री आवागमन कर सकता है।

ग्रीन जोन में शामिल ओडिशा के 21 जिलों में सभी प्रकार के व्यवसाय, कारोबार के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि जिस व्यवसाय व कारोबार के लिए पूरे देश में प्रतिबंध लगा है, उसे यहां भी नहीं खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी प्रकार के परिवहन वाहन चल सकेंगे। इसके लिए किसी विशेष अनुमति की जरूत नहीं है। इन जिलों में 50 प्रतिशत यात्रियों को लेकर वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है।

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