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नई दिल्ली: अगर आप पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इलाके में रह रहे हैं और आपके पास कोई Pet डॉग है तो अब आपको अपने Pet डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) के नए नियम के अनुसार, अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वाले लोगों को अपने Pet डॉग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन कर कार्यवाही भी हो सकती है.

जिम्मेदारियों से भागते हैं पालतू जानवरों के मालिक

लोगों को घरों में Pet डॉग्स को पालने का शौक तो होता है लेकिन जब उनकी देखरेख की बात आती है तो लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं. लोग अपने Pet डॉग्स को बाहर सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं जिसके बाद न सिर्फ उन Pets द्वारा सड़कों पर गंदगी फैलाई जाती है बल्कि उनमें बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है. अब इसी समस्या का निवारण करते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक फैसला लिया है.

काटे जाएंगे चालान

इस फैसले के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर, श्याम सुन्दर अग्रवाल ने कहा कि EDMC ने 8 सितंबर को एक नया नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार अगर आप पूर्वी दिल्ली नगर निगम के किसी भी इलाके में रह रहे हैं और आपके पास कोई Pet डॉग है तो आपको अगले दो महीनों के भीतर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चालान भी काट सकता है.

निगम को मिल सकेगी जानवरों की सारी जानकारी

इस नियम को लागू करने का मकसद EDMC के अंतर्गत आने वाले इलाकों में Pet Dogs का एक डेटाबेस (Database) बनाना है ताकि सभी डॉग्स और उनके मालिकों (Owners) पर निगरानी रखी जा सके. साथ ही डॉग्स में फैल रही बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सके.

लोगों ने किया फैसले का स्वागत

गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रह रहे लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. EDMC क्षेत्र के एक निवासी अर्पित कहते हैं कि, ‘इस तरह का फैसला बहुत जरूरी है. इससे हमारे Pet डॉग्स भी सेफ रहेंगे और साथ ही डॉग्स में फैल रही बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकेगा.’

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

अगर आप भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में रह रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने Pet डॉग्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें. रजिस्ट्रेशन के लिए आप ईडीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं. फिलहाल रजिस्ट्रेशन करने वालों को ₹50 चुकाने होंगे जो एक साल के लिए वैध रहेंगे और हर साल इस रजिस्ट्रेशन को रिन्यु भी कराना होगा.